अधिवक्ता कल्याण निधि 500 करोड़ होने का शासनादेश जारी, दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों के अनुदान रु 5 लाख का अब तेजी से होगा वितरण
अधिवक्ता कल्याण निधि (कार्पस फण्ड) रु 5 सौ करोड़ किए जाने पर बोलते हुए पंडित रवीन्द्र शर्मा पूर्व अध्यक्ष लायर्स एसोसिएशन ने बताया कि न्यासी समिति में फंड की कमी के कारण दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को मिलने वाले अनुदान राशि रु 5 लाख का भुगतान बहुत विलंब से हो रहा था जिसे बढ़ाने की निरंतर मांग हो रही थी प्रदेश सरकार ने बजट सत्र में कल्याण निधि बढ़ाकर 500 करोड़ करने की घोषणा की थी जिसका हम सब ने स्वागत किया था
विनोद सिंह रावत प्रमुख सचिव न्याय एवं विधि परामर्शी द्वारा जारी शासनादेश के अनुसार वर्ष 2012_ 2013 से 2016_2017 तक 40 करोड़ प्रति वर्ष के हिसाब से 5 वर्ष का अनुदान दिया जा चुका है 2017-18 से 2023 _2024 तक 20 करोड़ प्रतिवर्ष को संभावित करते हुए अब100 करोड़ की सीमा तक सरकार शासकीय अनुदान तब तक देगी जब तक 500 करोड़ न हो जाए।
शासनादेश के अनुसार अनुदान राशि राष्ट्रीय बैंकों के बचत खातों के स्थान पर एस डी एल में जमा की जाएगी जिसपर 8 % तक ब्याज मिलता रहे।
अनुदान राशि का भुगतान नियमानुसार दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को होगा। शाशनादेश हो जाने से न्यासी समिति को अब धन की कमी नहीं होगी और दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को अनुदान राशि रु 5 लाख का शीघ्र वितरण होगा जिससे उन्हें आर्थिक संकट का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये अधिवक्ताओं की बड़ी जीत है