मारपीट के मामले में दोनों पक्षों के 12 लोगों को तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा
उपदेश टाइम्स, हमीरपुर। मारपीट के मामले में चल रही सुनवाई के बाद शुक्रवार को विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट कीर्तिमाला सिंह ने दोनों पक्षों के सगे भाइयों समेत 12 लोगों के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर सभी को तीन-तीन वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोषियों पर अर्थदंड भी लगाया है।
विशेष लोक अभियोजक पाक्सो एक्ट अवध नरेश सिंह चंदेल ने बताया कि थाना जलालपुर के एक गांव निवासी युवक द्वारा थाने में दी गई तहरीर में बताया गया कि 11 जनवरी 2014 की सुबह नौ बजे वह गांव निवासी एक युवक के घर पुराने विवाद को लेकर राजीनामा करने गया था। तभी वहीं पर किसी के चीखने की आवाजें सुनाईं दीं। जिस पर वह बीच बचाव के लिए गया। जहां पर उसके साथ कुछ लोगों ने मारपीट की। पीड़ित की तहरीर पर दर्ज हुए मुकदमे के बाद आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। जिस पर विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह ने छिद्दू, कालका, सुरेश, उमाकांत, बनवारी, छोटे उर्फ बरदानी, भूरा व देवकरन को मारपीट व गाली गलौज के मामले में तीन वर्ष की कठोर सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक आरोपित पर पांच-पांच हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है। वहीं विशेष लोक अभियोजक रुद्रप्रताप सिंह ने बताया कि इसी मामले में विशेष न्यायाधीश कीर्तिमाला सिंह के द्वारा दूसरे पक्ष के आनंद मोहन, संदीप, छोटे भइया व लालाराम को तीन वर्ष का कठोर कारावास की सजा सुनाई है। वहीं 8 पाक्सो एक्ट के दोषी आनंद मोहन पर नौ हजार रुपये का जुर्माना तथा शेष अन्य दोषियों पर छह-छह हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना जमा न करने पर आरोपितों को तीन माह का अतिरिक्त कारावास भी भुगतना होगा।

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