भाभी के हत्यारे देवर को आजीवन कारावास
उपदेश टाइम्स, हमीरपुर। सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पलरा गांव में पांच वर्ष पूर्व चचेरे देवर ने भाभी की बांका से काटकर हत्या कर दी थी। मृतका के पति ने हत्या का मुकदमा दर्ज कराया था। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) स्वाती ने हत्यारे देवर को आजीवन कारावास व 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई है।
सहायक शासकीय अधिवक्ता जगदीश अनुरागी ने बताया कि सुमेरपुर थानाक्षेत्र के पलरा गांव निवासी बबलू खां पुत्र रमजान खां ने 4 जून 2019 को तहरीर देकर बताया कि आज सुबह 9.30 बजे मेरी पत्नी शबनम बेगम पर मेरे पारिवारिक चाचा का लड़का निसार पुत्र याकूब खां मेरी पत्नी से शादी कराने का दबाव बनाया करता है। शादी ना कराने से नाराज होकर सोते समय बांका से हमला कर हत्या कर दी। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में प्रस्तुत किया। विशेष न्यायाधीश (ईसी एक्ट) स्वाती ने मुकदमें की सुनवाई के दौरान निसार खां को हत्या का दोषी मानते हुए आजीवन कारावास व 35 हजार जुर्माने की सजा सुनाई।

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