हाई कोर्ट के आदेशानुसार बिजली का कनेक्शन लेने के लिए मकान मालिक की परमीशन अनिवार्य नहीं
किरायेदार अब अपने नाम ले सकेंगे कनेक्शन
कानपुर नगर उपदेश टाइम्स
ऑल इंडिया ज्वेलर्स एसोसिएशन के राष्ट्रीय महामंत्री व कानपुर व्यापारी एसोसिएशन के महामंत्री पुष्पेंद्र जायसवाल ने मकान मालिक और किराएदार के बीच में बिजली का कनेक्शन लगाने का जो विवाद चल रहा था हाई कोर्ट के आदेश के द्वारा उसका हल निकल आया है। जिला अधिकारी की व्यापार बन्धु की बैठक इस गंभीर मुद्दे को रखा गया था।
बैठक में जिलाधिकारी से मांग की गई थी कि लिखित में केस्को विभाग आदेश पारित करें इस पर अरुण कुमार ने पुष्पेंद्र जायसवाल के पास हाई कोर्ट के आदेश की कॉपी भेजी है हाई कोर्ट माननीय न्यायालय हाई कोर्ट मैं अपने आदेश में कहा है कि किसी भी व्यक्ति का बिजली और पानी बंद नहीं किया जा सकता यह दोनों चीज जीवन के हिस्से से जुड़ी हुई है। केस्को अधिकारियों को भी यह पता होना चाहिए कि किराएदारों के यहां मीटर लगाने पर कोई रोक नहीं है माननीय हाईकोर्ट ने यह अपने आदेश में लिखा है कि आप किसी भी व्यक्ति का बिजली पानी बंद नहीं कर सकते हैं इसको देखते हुए जीवन की मूलभूत आवश्यकता है उसको आप नही रोक सकते हैं। आदेश के अनुसार उपभोक्ता या किराएदार के यहां बिजली का मीटर लगाने में मकान मालिक की अनुमति अनिवार्य नहीं है।
किराएदार सुरक्षा अनुसार अपने मीटर के लिए आवेदन कर सकता है और कनेक्शन प्राप्त कर सकता है।

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