उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 यथा संशोधित नियमावली 2015 के नियम 4 के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर के कार्यालय में संशोधन प्रस्तावित
उपदेश टाइम्स कानपुर
कानपुर नगर, 7 सितम्बर अपर जिलाधिकारी ( वि /रा ) राजेश कुमार ने बताया कि उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 यथा संशोधित नियमावली 2015 के नियम 4 के अन्तर्गत जनपद कानपुर नगर के कार्यालय उप निबन्धक सदर प्रथम / द्वितीय/तृतीय / चतुर्थ, नर्वल, बिल्हौर व घाटमपुर, कानपुर नगर के क्षेत्राधिकार में स्थित सम्पत्तियों की पुनरीक्षित सर्किल दरें दिनांक 02.09.2024 को प्रभावी की गयी थी। इन सर्किल दरों के क्रियान्वयन में आ रही असुविधा के निराकरण हेतु सम्यक विचारोपरान्त सर्किल दरों के सामान्य निर्देश के कतिपय प्रावधानों तथा दरों में संशोधन प्रस्तावित है।
अतः उत्तर प्रदेश स्टाम्प (सम्पत्ति का मूल्यांकन) नियमावली, 1997 यथा संशोधित नियमावली 2015 के नियम 4 के अन्तर्गत समस्त उप निबन्धक कार्यालय, जनपद कानपुर नगर के सर्किल दर के सामान्य निर्देश के कतिपय प्रावधानों तथा दरों में संशोधन से सम्बन्धित प्रस्ताव कार्यालय जिलाधिकारी, कानपुर नगर, अपर जिलाधिकारी (वि०/रा०), कानपुर नगर, सहायक महानिरीक्षक निबन्धन, उप जिलाधिकारी सदर / नर्वल/घाटमपुर/बिल्हौर तथा तहसीलदार सदर/नर्वल / घाटमपुर/बिल बिल्हौर एवं उप निबन्धक सदर प्रथम / द्वितीय/तृतीय / चतुर्थ, नर्वल, बिल्हौर व घाटमपुर, कानपुर नगर में दिनांक 07.09.2024 से 13.09.2024 तक आम जनमानस के अवलोकनार्थ तथा समस्त प्रस्तावित / संशोधित कलेक्टर दर सूची जनपद कानपुर नगर के जिला सूचना विज्ञान केन्द्र (एन०आई०सी०) के आफिसियल वेबसाइट पर भी उपलब्ध अवधि में आम जनमानस के अवलोकनार्थ प्रदर्शित की जाएगी। उपरोक्त प्रस्तावित / संशोधित दर सूची के सम्बन्ध में दिनांक 07.09.2024 से 13.09.2024 तक आपत्तियां / सुझाव आमंत्रित की गयी है तथा उपरोक्त अवधि के उपरान्त आपत्ति हेतु अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा, जिससे कि सम्बन्धित कलेक्टर दर सूची का संशोधित अंश ससमय लागू की जा सके।