पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव के होटल की खुलेगी सील –कोर्ट ने दिया आदेश, 3 जनवरी को प्रस्तुत करनी होगी पत्रावली –वकीलों ने किया था विरोध

कन्नौज। नाबालिग से रेप के आरोपी पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव के होटल को 3 दिन पहले प्रशासन ने कुर्क किया था। ऐसे में उनके वकीलों ने कोर्ट के स्टे के हवाला देते हुए कार्रवाई का विरोध किया था। मंगलवार को कोर्ट ने होटल को सीलमुक्त करने का आदेश दे दिया। पूर्व ब्लाक प्रमुख नवाब सिंह यादव और उनके भाई नीलू यादव पर गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई के बाद 21 दिसम्बर को राजस्व अधिकारियों व पुलिस टीम ने तिर्वा स्थित उनके होटल को कुर्क करने की कार्रवाई की थी। होटल चंदन पर कुर्की को लेकर नवाब सिंह के वकीलों ने विरोध किया था और डीएम से मुलाकात कर कार्रवाई स्थगित करने की मांग की थी। वकील शिवकुमार यादव का कहना था कि होटल में नवाब सिंह के सभी 6 भाइयों का हिस्सा है। इसलिए उनके भाई सुदर्शन सिंह ने होटल के ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई रोकने के लिए कोर्ट में अपील की थी। जिस पर सिविल जज सीनियर डिवीजन की कोर्ट ने 18 सितंबर को आदेश करते हुए 9 जनवरी 2025 तक ध्वस्तीकरण और जब्तीकरण की कार्रवाई न करने का आदेश दिया था। इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होनी थी, लेकिन 21 दिसम्बर को कोर्ट के आदेश की अवमानना करते हुए अधिकरियों ने होटल पर कुर्की की कार्रवाई कर दी। इसके खिलाफ नवाब सिंह यादव के भाई सुदर्शन सिंह के वकील ने कोर्ट में अपील की। जिस पर सुनवाई करते हुए सिविल जज सीनियर डिवीजन ने होटल चंदन को सील मुक्त करने का आदेश दे दिया। होटल को सील मुक्त करने की कार्रवाई से सम्बंधित पत्रावली 3 जनवरी तक कोर्ट में प्रस्तुत करने का भी आदेश दिया है।