लाजपत भवन मोती झील में होगा टेंट व्यवसाईयों का बड़ा महाधिवेशन
कानपुर नगर उपदेश टाइम्स
कानपुर टेंट व्यवसाय संगठन द्वारा लाजपत भवन मोती झील में एक महाधिवेशन और विशाल प्रदर्शनी का आयोजन किया जाएगा जिसमें देश विभिन्न प्रदेशों से सप्लायर्स हमारे व्यापार से जुड़े अपने-अपने सामान की प्रदर्शनी लगाते हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से छोटे शहरों एवं कस्बों के व्यापारियों को एक ही छत के नीचे सभी सामान देखने का मौका मिलता है, जिससे उन्हें बड़ी सुविधा होती है। हम आशा करते हैं कि आप भी इस महाधिवेशन का हिस्सा बनकर इसका आनंद लेंगे एवं अपने पत्र के माध्यम से हमारी समस्याओं को सरकार के सामने रखते हुए हमारा ज्यादा से ज्यादा सहयोग करेंगे। टैन्ट का सामान ढोने वाले वाहनों को इन्ट्री से मुक्त हो टैन्ट का सामान ढोने वाले वाहन को अति आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी मे लाने की व्यवस्था होनी चाहिए।
बैंक्वेट हॉल एवं फार्म हाउस को सराय एक्ट से मुक्त रखा जाये सराय एक्ट वस्तुत होटलों पर लागू होता है। यहाँ आकर यात्री ठहरते है। जिनका ठहरना कई बार हफ्तों से भी अधिक का होता है। किन्तु बैंक्वेट हॉल एवं फार्म हाउस में शादी पार्टी व अन्य कार्यक्रम होते हैं, कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं और वापस चले जाते हैं। यहां किसी के ठहरने की व्यवस्था नहीं होती। इसलिए इन पर सराय एक्ट लागू नहीं होता।अन्य राज्य जैसे (राजस्थान, साउथ दिल्ली) की तरह पंडाल बैंक्विट हॉल एवं फार्म हाउस व्यापारियों द्वारा लीज (किराया) पर ली गई भूमि को अनुमति दी जाती है: इसी प्रकार उत्तर प्रदेश सरकार को भी करना चाहिए जिससे प्रदेश की अत्याधिक राजस्व को बढ़ोतरी होगी।
नव विकसित क्षेत्रों में रियायती दरों पर भूखंड दिए जाएँ: विभिन्न्न शहरों में शादी-विवाहों हेतु जगह न होने के कारण अक्सर परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः नए क्षेत्र विकसित करते समय विभिन्न विकास प्राधिकरणों, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, नगर-निगम अवं आवास विकास द्वारा आवासीय क्षेत्रों में पार्को, स्कूलों व अन्य सेवाओं के लिए भूमि छोड़ी जाती है। इसी तरह टेंट व्यवसाय से सम्बंधित व्यापारियों को शादी विवाह एवं अन्य समारोहों के लिए विकास प्राधिकरणों, यू०पी०एस०आई०डी०सी०, नगर निगम एवं आवास-विकास द्वारा नए विकसित क्षेत्रों में भूखंड रियायती दरों पर दिए जाएँ।
यू.पी.एस.आई.डी.सी. के प्लॉटों को फीहोल्ड किया जाये :- हमारा प्रदेश सरकार से अनुरोध है की यू.पी.एस.आई.डी.सी. के प्लॉटों को फ्रीहोल्ड किया जाये। जिससे यू.पी.एस.आई.डी.सी. के द्वारा किया जा रहा उत्पीड़न भी रुकेगा और प्रदेश सरकार को बहुत अधिक मात्रा में राजस्व की भी प्राप्ति होगी। जब यू.पी.एस.आई.डी.सी. के पास इतनी अधिक मात्रा में राजस्व प्राप्त होगा उस रकम से अन्य नए क्षेत्रों में बैंक लैंड बनाकर दुबारा भूमि अर्जित कर सकेंगे जिससे नए औद्योगिक क्षेत्र विकसीत होंगे। साउंड प्रुफ जनरेटर पर रोक नहीं लगाई जाए: शादी व अन्य समारोह अधिकतर रात्रि में आयोजित किए जाते हैं इसमें डीजल जनरेटर (साउंड प्रुफ) लगाए जाते हैं। इसके साथ ही यह अवगत कराना भी आवश्यक है कि हमारी सरकार के पास उतना बिजली उत्पादन नहीं हो पता है जिससे बिजली विभाग निर्वाध रूप से लगातार हमें बिजली दे सके। इसलिए शादी समारोह व अन्य समारोह में डीजल जनरेटर (साउंड प्रुफ) पर रोक नहीं लगाई जानी चाहिए।