कानपुर नगर में 05 सितम्बर से प्रभावी होंगी पुनरीक्षित सर्किल दरें
कानपुर नगर,अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व डॉ विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि जनपद के उप निबन्धक कार्यालयों सदर प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, नर्वल, बिल्हौर एवं घाटमपुर के सर्किल दरों के पुनरीक्षण प्रस्ताव पर दिनांक 09 अगस्त से 21 अगस्त 2025 तक आपत्तियाँ आमंत्रित की गई थीं। तत्पश्चात 22 अगस्त को जिलाधिकारी की अध्यक्षता में आयोजित आपत्ति निस्तारण बैठक में प्राप्त कुल 75 आपत्तियों का विधिवत निस्तारण कर आवश्यक संशोधन किए गए। संशोधित सर्किल दरें 05 सितम्बर 2025 से प्रभावी कर दी गई हैं।
सामान्य निर्देशों में कई महत्वपूर्ण संशोधन किए गए हैं। चार तल तक के बहुमंजिला आवासीय भवन की इकाई/फ्लैट/तल के निर्माण मूल्य में अब 30 से 60 प्रतिशत तक मूल्य ह्रास अनुमन्य होगा तथा कॉमन सुविधा शुल्क की देयता, जो पूर्व में न्यूनतम 18 प्रतिशत के रूप में थी, समाप्त कर दी गई है। बड़े अकृषक आवासीय भूखण्डों के अंतरण में 1000 से 2000 वर्गमीटर तक 20 प्रतिशत, 2000 से 3000 वर्गमीटर तक 25 प्रतिशत तथा 3000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल पर 30 प्रतिशत मूल्य ह्रास प्रदान किया गया है। जबकि पूर्ववर्ती दर सूची दिनांक 02 सितम्बर 2024 में 2000 वर्गमीटर तक कोई मूल्य ह्रास प्राप्त नहीं था।
वाणिज्येतर निर्माण के मूल्यांकन में फार्मूला आधारित पद्धति समाप्त कर भवन की आयु के आधार पर 30 से 60 प्रतिशत तक मूल्य ह्रास का प्रावधान किया गया है। नगरीय और अर्द्धनगरीय क्षेत्रों में कृषि भूमि के मूल्यांकन संबंधी पूर्व व्यवस्था को अव्यावहारिक पाते हुए संशोधित व्यवस्था लागू की गई है जिसके अंतर्गत 0.051 हे0 तक कृषि दर का चार गुना, 0.051 से 0.102 हे0 तक तीन गुना, 0.102 से 0.205 हे0 तक दो गुना तथा 0.205 हे0 से अधिक क्षेत्रफल पर निर्धारित कृषि दर से मूल्यांकन किया जाएगा।
फार्म हाउस की संपत्ति के मूल्यांकन की पद्धति में भी संशोधन किया गया है। इसके अंतर्गत फार्म हाउस में निहित कृषि भूमि का मूल्यांकन निर्धारित कृषि दर से तथा अकृषक भूमि का अकृषक दर से किया जाएगा, परंतु 0.102 हे0 तक कृषि भूमि का मूल्यांकन निर्धारित कृषि दर के तीन गुना पर किया जाएगा। इस नई व्यवस्था से फार्म हाउस की संपत्ति का वास्तविक बाजार मूल्य सुनिश्चित होगा।
वाणिज्यिक निर्माण और दुकानों के मूल्यांकन में भी संशोधन किए गए हैं। आरसीसी/आरबीसी निर्माण को छोड़कर अन्य वाणिज्यिक निर्माणों की दरें अलग स्लैब में रखी गई हैं। कार्पेट/फर्श एरिया के मूल्यांकन में तलवार मूल्य ह्रास की मात्रा 5-15 प्रतिशत से बढ़ाकर 10-20 प्रतिशत कर दी गई है। एकल दुकानों में आच्छादित इकाइयों की संख्या बढ़ाई गई है और विभिन्न प्रकार के वाणिज्यिक भूखण्डों पर 15 से 20 प्रतिशत तक मूल्य ह्रास प्रदान किया गया है। साथ ही केन्द्रीयकृत वातानुकूलित दुकान/वाणिज्यिक अधिष्ठान के कार्पेट एरिया पर 10 प्रतिशत अतिरिक्त मूल्य वृद्धि का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है।
पुनरीक्षित सर्किल दर सूची के तहत उप निबन्धक कार्यालयों में संपत्तियों के औसत मूल्य में वृद्धि की गई है। सदर प्रथम में 26.75 प्रतिशत, सदर द्वितीय में 34.27 प्रतिशत, सदर तृतीय में 34.99 प्रतिशत, सदर चतुर्थ में 28.83 प्रतिशत, नर्वल में 31.66 प्रतिशत, बिल्हौर में 22.90 प्रतिशत तथा घाटमपुर में 27.20 प्रतिशत की वृद्धि हुई है। इस प्रकार समग्र औसत वृद्धि 29.52 प्रतिशत रही है।

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