हत्या के मामले में आरोपित को आजीवन कारावास की सजा
उपदेश टाइम्स, हमीरपुर। मंगलवार को हत्या के मामले की सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने आरोपित के खिलाफ दोषसिद्ध होने पर आरोपित को आजीवन कारावास व 21 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है। जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार शुक्ला ने बताया कि थाना सुमेरपुर के देवगांव निवासी वादी पुष्पेंद्र सिंह ने थाने में दी गई तहरीर में बताया कि 23 मई 2023 की रात करीब 10:00 बजे उसने देखा कि उसका बड़ा भाई धर्मेंद्र सिंह उम्र 52 वर्ष व उसके पड़ोस का ही गोविंद सिंह पुत्र विजय बहादुर सिंह उसके दरवाजे पर बैठकर शराब पी रहे थे। उसकी तबीयत खराब थी, वह अंदर चला गया। उसने सुना था कि गोविंद सिंह शराब के नशे में उसके बड़े भाई धर्मेंद्र सिंह को गाली दे रहा था। सुबह उठकर देखा तो उसका भाई धर्मेंद्र सिंह दरवाजे पर मृत अवस्था में मिला जिसके चेहरे पर चोट के निशान थे व व फर्श पर खून पड़ा था। 23 व 24 मई 2023 की रात्रि में गोविंद सिंह पुत्र विजय बहादुर ने चोट पहुंचाकर उसके भाई धर्मेंद्र सिंह की हत्या कर दी है। तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। जिसकी मंगलवार को सुनवाई करते हुए जनपद न्यायाधीश मनोज कुमार राय ने आरोपित गोविंद सिंह को आजीवन कारावास की सजा व 21 हजार रुपये अर्थदंड लगाया है।

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