इरफ़ान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में बड़ा झटका। हाई कोर्ट ने याचिका की खारिज
कानपुर/प्रयागराज उपदेश टाइम्स। विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक इरफ़ान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। गैंगस्टर मामले में चल रही कानूनी कार्यवाही को चुनौती देने वाली इरफ़ान की याचिका को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को खारिज कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद अब निचली अदालत (ट्रायल कोर्ट) में उनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा पूर्व की भांति जारी रहेगा इरफ़ान सोलंकी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर मांग की थी कि उनके खिलाफ गैंगस्टर मामले में ट्रायल कोर्ट में चल रही आपराधिक कार्यवाही को रद्द कर दिया जाए न्यायमूर्ति की पीठ ने मामले की गंभीरता और तथ्यों को देखते हुए इस याचिका पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि गैंगस्टर एक्ट के तहत चल रही प्रक्रिया कानून के अनुरूप है और इसे निरस्त करने का कोई ठोस आधार नहीं पाया गया उल्लेखनीय है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मामले में लंबी बहस और दलीलों को सुनने के बाद 12 जनवरी को अपनी सुनवाई पूरी कर ली थी। उस समय अदालत ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था आज फैसला सुनाते हुए अदालत ने पूर्व विधायक की दलीलों को अपर्याप्त माना आपको बताते चले कि कानपुर पुलिस ने इरफ़ान सोलंकी और उनके साथियों के खिलाफ संगठित अपराध और रंगदारी जैसे गंभीर आरोपों के आधार पर गैंगस्टर एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था इसी मामले में कानूनी शिकंजा कसने के बाद इरफ़ान सोलंकी ने उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था इरफ़ान सोलंकी पहले ही आगजनी के एक मामले में सजा काट रहे हैं, जिसके कारण उनकी विधानसभा सदस्यता भी रद्द हो गई थी अब गैंगस्टर मामले में राहत न मिलने से उनकी कानूनी और राजनीतिक राह और भी कठिन होती नजर आ रही है इस फैसले के बाद कानपुर के सियासी गलियारों में हलचल तेज हो गई है।

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