दीपावली पर्व पर मिलावटखोरों पर बड़ी कार्यवाही,35705 लीटर खाद्य तेल व 315 किलो खराब खोया-छेना दूध सीज/नष्ट

ग्राहक संतुष्टि फीडबैक स्टीकर लगवाए गए
दिनांक: 10 अक्टूबर 2025
35705 लीटर खाद्य तेल व 315 किलो खराब खोया-छेना सीज दूध/नष्ट
कुल मूल्य ₹53,51,291/- की जब्त/नष्ट कार्यवाही।
जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के निर्देशानुसार आगामी दीपावली, गोवर्धन पूजा एवं भाई दूज पर्व के अवसर पर मिलावटी खाद्य एवं पेय पदार्थों के विक्रय पर प्रभावी रोकथाम हेतु जनपद में विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
इस अभियान का उद्देश्य आमजन को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्ता युक्त खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना है।
सहायक आयुक्त (खाद्य)-II संजय प्रताप सिंह के नेतृत्व में जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन कार्यवाही की गई।
*नमूना संग्रहण एवं निरीक्षण*
इस दौरान खोया, पनीर, दूध, घी, मिठाई, नमकीन, ड्राई फ्रूट्स, खाद्य तेल, वनस्पति, रंगीन मीठे खिलौने आदि के कुल 25 नमूने विभिन्न प्रतिष्ठानों से संग्रहित कर प्रयोगशाला भेजे गए हैं।
नमूनों की जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अंतर्गत नियमानुसार अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
*मुख्य कार्यवाहियां*
*मेसर्स-गायत्री तेल उद्योग, फजलगंज, कानपुर नगर*
खाद्य सचल प्रयोगशाला (एफएसडब्ल्यू) की जांच में संदेहास्पद पाए जाने पर
35705 लीटर खाद्य तेल (अनुमानित मूल्य ₹53,,03,087/-)
को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा सीज किया गया। उपरोक्त प्रतिष्ठान पर नजदीक समय में कालातीत होने वाले खाद्य तेल के टिन पर अग्रिम तिथि के सिटीकर लगाये जा रहे थे।
*मेसर्स-सत्यम स्वीट्स हाउस, महाराजपुर, कानपुर नगर*
अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित खराब गुणवत्ता के 75 किलोग्राम छेना
(अनुमानित मूल्य ₹22,500/-) को खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा नष्ट कराया गया।
*रेऊना, घाटमपुर, कानपुर नगर*
अस्वच्छ परिस्थितियों में निर्मित खराब गुणवत्ता का 240 किलोग्राम खोया व बदबूदार दूध
(अनुमानित मूल्य ₹23,000/-) नष्ट कराया गया।
साथ ही 10 किलोग्राम वेजीटेबल फैट (अनुमानित मूल्य ₹2,704/-) को सीज किया गया।
कुल कार्यवाही का मूल्यांकन कुल सीज/नष्ट खाद्य सामग्री का अनुमानित मूल्य ₹53,51,291/-
*अन्य महत्वपूर्ण बिंदु*
खाद्य सचल प्रयोगशाला (एफएसडब्ल्यू) द्वारा विभिन्न स्थलों पर मौके पर खाद्य पदार्थों की जांच की गई।
*स्वच्छता एवं उपभोक्ता सुरक्षा संबंधी निर्देश*
खाद्य कारोबारियों को स्वच्छता एवं हाइजीनिक दशाओं में खाद्य पदार्थों के निर्माण एवं विक्रय करने के निर्देश दिए गए।
साथ ही दूध एवं छेने से बनी मिठाइयों के विक्रेताओं को अपनी दुकान पर उपयोग अवधि (Shelf Life) बड़े अक्षरों में अंकित करने के निर्देश प्रदान किए गए।
जिलाधिकारी श्री जितेन्द्र प्रताप सिंह ने कहा कि जनमानस को शुद्ध, सुरक्षित एवं गुणवत्ता पूर्ण खाद्य सामग्री उपलब्ध कराना प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।
त्योहारी सीजन के दृष्टिगत यह अभियान सतत रूप से जारी रहेगा और मिलावटखोरों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।