फर्जी जन्मतिथि मामले में लोकपाल ने किया राज्यसभा सांसद राजीव शुक्ला को किया तलब
के के द्विवेदी
अलीगढ़ उपदेश टाइम्स
राज्यसभा सांसद और वरिष्ठ राजनेता राजीव शुक्ला के खिलाफ उनकी जन्म-तिथि को लेकर निर्वाचन प्रक्रिया को गुमराह करने की शिकायत के मामले में एक बड़ा कानूनी मोड़ आया है लोकपाल ऑफ इंडिया ने इस गंभीर शिकायत की जांच पूरी कर ली है और सांसद राजीव शुक्ला को आगामी 12 नवंबर 2025 को अंतिम सुनवाई के लिए तलब किया है यह मामला वर्षों से अलीगढ़ निवासी शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह द्वारा लगातार उठाया जा रहा था, जिन्होंने आरोप लगाया था कि राजीव शुक्ला ने अपने नामांकन पत्रों और हलफनामों में गलत जन्म-तिथि दर्ज कराकर निर्वाचन प्रक्रिया को गुमराह किया है लोकपाल द्वारा की गई जांच के दौरान यह पाया गया कि राजीव शुक्ला ने अलग-अलग अवसरों पर प्रस्तुत किए गए अपने चार हलफनामों में भिन्न-भिन्न जन्मतिथियां दर्शाईं इन दस्तावेजों में कभी 13 सितंबर 1959 और कभी 20 जुलाई 1957 का उल्लेख किया गया था शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह ने इसे फर्जी हलफनामा देने और तथ्यों को जान-बूझकर छिपाने का गंभीर मामला बताया है उनका दावा है कि यह कृत्य न केवल नैतिक अपराध है, बल्कि कानूनी दृष्टि से भी दंडनीय है लोकपाल की इस कार्यवाही के आदेश के बाद राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि राजीव शुक्ला की राज्यसभा सदस्यता पर गंभीर संकट मंडरा रहा है फर्जी दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के आरोप सिद्ध होने पर उनके खिलाफ कानूनी कार्यवाही भी निश्चित मानी जा रही है शिकायतकर्ता प्रदीप सिंह ने इस आदेश को “झूठ पर सच्चाई की निर्णायक जीत” बताते हुए कहा कि यह फैसला उन सभी नागरिकों के साहस और सत्यनिष्ठा की जीत है, जिन्होंने वर्षों तक सिस्टम के भीतर की सच्चाई को उजागर करने का संकल्प लिया और कभी पीछे नहीं हटे यह घटनाक्रम भारत के लोकतंत्र, पारदर्शिता और सत्य की ऐतिहासिक विजय के रूप में देखा जा रहा है, जो यह स्पष्ट प्रमाण देता है कि न्याय की राह भले ही कठिन हो, पर सच्चाई अंततः सामने आती ही है यह खबर चूंकि कानूनी और राजनीतिक संवेदनशीलता वाली है, इसलिए इसमें शिकायतकर्ता के दावे, लोकपाल के आदेश की तिथि और जांच में पाए गए तथ्यों को प्रमुखता दी गई है।

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