कानपुर नगर उपदेश टाइम्स
कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता एवं जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत निर्देश जारी करते हुए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों से अनुरोध किया है कि निर्देशों का पालन करें और शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव प्रक्रिया में सहयोग करें 18 नवंबर 2024, शाम 5:00 बजे से प्रचार समाप्त हो जाएगा प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद, 18 नवंबर 2024 की रात 12:00 बजे से पुलिस अधिकारियों द्वारा सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सघन निरीक्षण किया जाएंगा ऐसे सभी व्यक्तियों, जिनका नाम उक्त विधानसभा क्षेत्र के मतदाता सूची में नहीं है अथवा विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले नहीं है उनका मतदान समाप्ति तक क्षेत्र में प्रवेश व रहना निषिद्ध होगा प्रचार गतिविधियों का समापन कानपुर नगर के सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र के अन्तर्गत विधानसभा उपचुनाव हेतु दिनांक 20.11.2024 को होने वाले मतदान के दृष्टिगत प्रचलित आदर्श आचार संहिता एवं जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 126 के अंतर्गत 18 नवंबर 2024, शाम 5:00 बजे से प्रचार अवधि समाप्त हो जाएगी मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय से पूर्व 48 घंटों की अवधि जिसे “मौन अवधि” कहा जाता है उस अवधि में किसी भी प्रकार की प्रचार गतिविधियां प्रतिबंधित होंगी एवं 18 नवंबर 2024 की रात 12:00 बजे से पुलिस अधिकारियों द्वारा सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र में सघन निरीक्षण किया जाएगा इस दौरान मतदान समाप्ति तक (मतदान दिवस की समाप्ति तक) लागू रहेगा किसी राजनीतिक दल के राज्य प्रभारी या वरिष्ठ पदाधिकारी को मुख्यालय में अपने ठहरने का स्थान घोषित करना होगा प्रचार अवधि समाप्त होने के बाद उनका आवागमन केवल दल कार्यालय और उनके घोषित ठहरने के स्थान तक सीमित रहेगा निर्वाचन क्षेत्र में निषेधाज्ञा का अनुपालन चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता बनाए रखने हेतु जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के द्वारा जनप्रतिनिधित्व अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी विवाह भवन, सामुदायिक भवन और अन्य परिसरों की जांच करके यह सुनिश्चित किया जाएगा कि वहां बाहरी व्यक्ति नहीं ठहरे हैं होटलों, लॉजों और गेस्टहाउसों का निरीक्षण कर वहां ठहरने वाले व्यक्तियों की पहचान सत्यापित की जाएंगी निर्वाचन क्षेत्र की सीमाओं पर चेक पोस्ट स्थापित कर वाहनों की आवाजाही पर नजर रखी जाएगी एवं बाहरी व्यक्तियों का क्षेत्र में प्रवेश निषेध किया जाएगा, समूहों और व्यक्तियों की पहचान की जांच की जाएगी ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वे संबंधित क्षेत्र के मतदाता हैं आदर्श आचार संहिता का पालन सुनिश्चित करने हेतु संबंधित अधिकारियों द्वारा कार्यवाही की जाएगी सभी राजनीतिक दलों, प्रत्याशियों एवं उनके समर्थकों से अनुरोध है कि आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का अनुपालन करें इन निर्देशों का उद्देश्य शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं स्वतंत्र चुनाव प्रक्रिया सुनिश्चित करना है उल्लंघन की स्थिति में निर्वाचन आयोग के प्रावधानों के अनुसार विधिक कार्यवाही की जाएंगी