17 और 24 अक्टूबर को सभी मतदान केंद्रों पर लगेंगे विशेष कैंप, मतदाता सूची में जुड़वा सकेंगे नाम
सुबह 10 से शाम 4 बजे तक मौजूद रहेंगे बीएलओ, प्रत्येक मतदान केंद्र पर मिलेगी हेल्प डेस्क की सुविधा
पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के साथ पंजीकरण से छूटे पात्र नागरिक भी कर सकेंगे आवेदन
उपदेश टाइम्स कानपुर नगर
मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने से छूटे पात्र नागरिकों और पहली बार मतदाता बनने वाले युवाओं के लिए जनपद में 17 एवं 24 अक्टूबर को विशेष कैंप आयोजित किए जाएंगे। भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उत्तर प्रदेश के निर्देशानुसार चल रहे विशेष अभियान के अंतर्गत दोनों शनिवार को प्रत्येक मतदेय स्थल पर नागरिक मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज होने की पुष्टि कर सकेंगे। नाम शामिल कराने, विवरण में संशोधन और निवास स्थान परिवर्तन के लिए भी आवेदन स्वीकार किए जाएंगे।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी एवं अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) विवेक चतुर्वेदी ने बताया कि दोनों तिथियों पर प्रत्येक मतदेय स्थल पर बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक उपस्थित रहेंगे। उनके पास मतदाता सूची और फॉर्म-6 उपलब्ध रहेगा। प्रत्येक मतदान केंद्र पर हेल्प डेस्क स्थापित की जाएगी, जहां नागरिकों को आवेदन पत्र भरने में सहायता प्रदान की जाएगी।
नाम जोड़ने, संशोधन और हटाने के लिए अलग-अलग फॉर्म
मतदाता सूची में नया नाम शामिल कराने के लिए फॉर्म-6 भरना होगा। पहले से दर्ज नाम या अन्य विवरण में संशोधन तथा निवास स्थान परिवर्तन के लिए फॉर्म-8 का उपयोग किया जाएगा। वहीं, किसी मतदाता की मृत्यु अथवा अन्य निर्धारित कारणों से उसका नाम सूची से हटाने के लिए फॉर्म-7 भरना होगा।
फॉर्म-7 के अंतर्गत कोई भी निर्वाचक व्यक्तिगत रूप से थोक में आवेदन जमा नहीं कर सकता। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 31 के अनुसार निर्वाचक नामावली की तैयारी, पुनरीक्षण या शुद्धि अथवा किसी नाम को सूची में शामिल करने या हटाने के संबंध में जानबूझकर गलत लिखित कथन या घोषणा करने पर एक वर्ष तक का कारावास, जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किए जाने का प्रावधान है।
फोटो, जन्मतिथि और निवास संबंधी दस्तावेज साथ लाएं
विशेष कैंप में नाम शामिल कराने के लिए नागरिक अपनी अद्यतन फोटो, जन्मतिथि एवं निवास संबंधी अभिलेखों की स्वप्रमाणित छायाप्रति लेकर आएं। परिवार के किसी सदस्य का मतदाता फोटो पहचान पत्र (ईपीआईसी) नंबर उपलब्ध होने पर उसकी जानकारी भी साथ लाएं।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक चतुर्वेदी ने जनपद के सभी नागरिकों से अपील की है कि वे विशेष कैंप में पहुंचकर मतदाता सूची में अपना और परिवार के सभी पात्र सदस्यों का नाम दर्ज होने की पुष्टि अवश्य करें। जिन पात्र नागरिकों का नाम मतदाता सूची में शामिल नहीं है, वे फॉर्म-6 भरकर नाम जुड़वाने के लिए आवेदन करें।

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