थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा हत्या के प्रयास के आरोपी अभियुक्त कों किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक कानपुर देहात बीबीजीटीएस मूर्ति के निर्देशन में जनपद कानपुर देहात में अपराध नियन्त्रण की दिशा में घटनाओं की रोकथाम व खुलासे हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में दिनांक 14.04.2025 को वादी साहब लाल पुत्र लालता प्रसाद निवासी ग्राम सिंहपुर रसवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात द्वारा लिखित तहरीर देकर बताया गया कि दिनांक 12.04.2025 को समय लगभग रात्रि 8.30 बजे ग्राम गढ़ेवा में शराब के ठेके के पास से वादी के बेटे अरविन्द कुमार को सोनू ठाकुर पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर रसवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात अपनी मोटर साइकिल पर बैठा कर ले गया था। उक्त सोनू ठाकुर ने जान से मारने की नियति से वादी के पुत्र के पेट व जांघ पर चाकू से कई वार किये, जिससे वादी के पुत्र की आंत बाहर निकल आयी व वादी के पुत्र को मरा हुआ समझ कर गम्भीर हालत में पास के गांव मदारपुर थाना रसूलाबाद में सोनू ठाकुर द्वारा फेंक दिया गया। जिसके बाद एम्बुलेंस द्वारा वादी के पुत्र अरविन्द कुमार को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र झींझक जनपद कानपुर देहात में प्राथमिक उपचार के पश्चात हैलेट अस्पताल, कानपुर नगर रेफर किया गया था। वादी द्वारा अपने पुत्र का उपचार जे.एस.केयर हॉस्पिटल कल्यानपुर, कानपुर नगर में कराया जा रहा है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना रसूलाबाद पर मु0अ0सं0 0142/2025 धारा 109(1) बीएनएस व धारा 3(2)(V) एससी/एसटी एक्ट बनाम 01 नफर अभियुक्त सोनू सिंह उर्फ अमित सिंह पुत्र सरनाम सिंह निवासी ग्राम सिंहपुर रसवल थाना मंगलपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 28 वर्ष के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था। मुकदमा उपरोक्त में थाना रसूलाबाद पुलिस द्वारा त्वरित कार्यवाही करते हुए वांछित अभियुक्त सोनू सिंह उपरोक्त को मुखबिर खास की सूचना पर दिनांक 15.04.2025 को समय 18.45 बजे ग्राम बिरिया गढ़ेवा व मदारपुर के बीच सड़क के किनारे से मय 01 अदद मोटर साइकिल बजाज CT 100 नम्बर GJ 03 LA 4470 के गिरफ्तार करते हुये अभियुक्त की निशादेही पर घटना कारित करने में प्रयुक्त 01 एक अदद नाजायज चाकू ग्राम बिरिया गढ़ेवा व मदारपुर के बीच सड़क के किनारे बाजरे के पुआल के पास से बरामद किया गया। जिसके आधार पर मुकदमा उपरोक्त में धारा 4/25 आयुध अधिनियम की बढ़ोत्तरी की गयी। उक्त मोटर साइकिल के विषय में अभियुक्त सोनू उपरोक्त के द्वारा कोई कागजात न दिखा पाने पर मोटर साइकिल को मोटर व्हीकल अधिनियम के तहत सीज करने की कार्यवाही की गयी।