वक्फ सम्पत्तियों का विवरण अब UMEED पोर्टल पर किया जाएगा अपलोड
कानपुर नगर, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी एवं सहायक सर्वे कमिश्नर वक्फ, कानपुर नगर पवन कुमार सिंह ने बताया कि केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा एकीकृत वक्फ प्रबंधन, सशक्तिकरण, दक्षता और विकास (UMEED) अधिनियम-1995 को दिनांक 08 अप्रैल, 2025 से लागू किया गया है।
अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, केन्द्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, नई दिल्ली में UMEED केन्द्रीय पोर्टल, 2025 का शुभारम्भ किया गया है। इस पोर्टल का उद्देश्य मौजूदा औकाफ (वक्फ सम्पत्तियों) का विवरण, पंजीकरण, लेखा, लेखा परीक्षा तथा वक्फ एवं बोर्ड से संबंधित अन्य विवरणों को केन्द्र सरकार द्वारा निर्धारित स्वरूप में ऑनलाइन अपलोड करना है।
वक्फ सम्पत्तियों का विवरण UMEED पोर्टल पर दर्ज किए जाने हेतु संबंधित मुतवल्ली को Maker के रूप में नामित किया गया है, जिनके द्वारा सम्पत्ति का सम्पूर्ण विवरण पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पोर्टल पर मुतवल्ली द्वारा दर्ज की गई सूचनाओं का परीक्षण Checker के रूप में बोर्ड के नामित कर्मचारियों द्वारा किया जाएगा तथा स्वीकृति Approver के रूप में बोर्ड के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रदान की जाएगी। यह समस्त कार्य दिनांक 05 दिसंबर, 2025 से पूर्व पूर्ण किया जाना अनिवार्य है।
कार्य की सुचारू रूप से पूर्ति हेतु सुन्नी एवं शिया वक्फ बोर्ड, लखनऊ द्वारा विभिन्न कार्मिकों एवं मुतवल्लियों को कोऑर्डिनेटर के रूप में नामित किया गया है। साथ ही, जनपद स्तर पर सूचनाओं के अपलोडिंग कार्य में सहयोग प्रदान करने हेतु जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी कार्यालय में हेल्पडेस्क स्थापित की गई है।
अतः वक्फ बोर्ड द्वारा नियुक्त सभी मुतवल्लीगण, प्रबन्ध समितियाँ एवं प्रशासकों से अनुरोध है कि वे वक्फ बोर्ड के निर्देशानुसार अपनी सम्पत्तियों का पूर्ण विवरण UMEED पोर्टल पर निर्धारित समयावधि के भीतर अपलोड करना सुनिश्चित करें।

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